MP Prasuti Sahayata Yojana: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपने राज्य में निवास करने वाले गरीब परिवार की गर्भवती महिलाओं को लाभ देने के लिए मध्य प्रदेश प्रस्तुति सहायता योजना चलाई जा रही है। इस योजना के माध्यम से गरीब परिवार की गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान सरकार आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाती है, जिसे वह अपने स्वास्थ्य संबंधी जरूरत को पूरा कर सकती है। इस योजना के माध्यम से गरीब परिवार की महिलाओं को 16000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जाती है।
सरकार ने प्रस्तुति सहायता योजना में आवेदन करने के लिए कुछ पात्रताओं का निर्धारण किया है जो आपको आवेदन से पहले पूरा करना होता है। इस आर्टिकल में नीचे हम आपको योजना की आवेदन की प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं।
MP Prasuti Sahayata Yojana क्या है?
मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को अंतिम तीन महीने का श्रमिक वेतन महिलाओं को प्रदान किया जाता है। वेतन की 50% राशि महिलाओं को सरकार की तरफ से दी जाती है। इसके साथ ही पुरुषों के बाद महिलाओं को जो विभिन्न खर्चों की आवश्यकता होती है। उसके लिए ₹1000 की सहायता राशि दी जाती है। इसके साथ योजना के माध्यम से महिला के पति को 15 दिन का पितृत्व अवकाश प्रदान सरकार द्वारा किया जाता है।
Prasuti Sahayata Yojana का उद्देश्य
मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना के माध्यम से असंगठित क्षेत्र की श्रमिक और मजदूर महिलाएं जो गरीब परिवार से आती है और गर्भावस्था के दौरान मजदूरी नहीं कर सकती हैं। सरकार उनकी आर्थिक सहायता करती है ताकि सभी महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतें पूरी करने में कोई समस्या ना आए। इस दौरान महिलाएं मजदूरी भी नहीं कर पाती है, ऐसे में सरकार इनको ₹16000 की आर्थिक सहायता देकर उनकी मदद करती है, साथ ही श्रमिक महिला के अंतिम 3 महीने में उनको मजदूरी के वेतन का आधा हिस्सा दिया जाता है।
प्रसूति सहायता योजना का लाभ
सरकार द्वारा इसी योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को पहली बार गर्भधारण करने पर पहले किस्त और दूसरी किस्त के रूप में ₹3000 का भुगतान किया जाता है और बची हुई रकम का श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के द्वारा लाभ दिया जाता है।
मध्य प्रदेश सरकार इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं की कुल 16000 रुपए की आर्थिक सहायता विभिन्न प्रकार से करती है।
प्रसूति सहायता योजना की पात्रता
- मध्य प्रदेश राज्य की श्रमिक महिलाएं इस योजना के अंतर्गत लाभ ले लेती हैं।
- राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली जननी सुरक्षा योजना में पात्र सभी महिलाएं इस योजना के अंतर्गत लाभ ले सकती है।
- आवेदन करने वाली महिला की मिनिमम उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होना जरूरी है, तभी उसको लाभ दिया जाता है।
- योजना के अंतर्गत जो गर्भवती महिला आवेदन कर रही है, उसके पास में बैंक अकाउंट होना जरूरी है जो आधार कार्ड से लिंक है।
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प्रसूति सहायता योजना के लिए जरुरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- प्रेंग्नेंसी का प्रमाण पत्र
- डिलिवरी संबधि दस्तावेज़
- बैंक खाता पासबूल
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
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MP Prasuti Sahayata Yojana Online Apply
मध्य प्रदेश में निवास करने वाली महिलाएं जो गर्भवती है श्रमिक परिवार से आती है, गरीब परिवार की है वह नीचे बताइए की प्रक्रिया को फॉलो करें और योजना में आवेदन करके उसका लाभ उठाएं।
- मध्य प्रदेश राज्य की महिलाएं अपने नजदीकी लोक स्वास्थ्य केंद्र अथवा परिवार कल्याण विभाग के कार्यालय में पहुंच जाए।
- जहां पर आपको प्रसूति सहायता योजना का आवेदन फार्म प्राप्त हो जाएगा।
- इस आवेदन फार्म में विभिन्न प्रकार की जानकारी आपसे पूछी जाएगी जो आपको ध्यान से दर्ज करनी है।
- आवेदन फार्म में आपको बताना होगा जैसे आपका नाम आधार कार्ड नंबर गर्भावस्था की तारीख आदि।
- उसके बाद में आपके सभी दस्तावेजों को भी यहां पर अटैक कर देना है, जिसके लिए सामने पहले ही ऊपर उपलब्ध करवा दी है।
- इसके बाद आपको इस फॉर्म को इस कार्यालय में जमा करवा देना है, जहां से आपने इसको प्राप्त किया है।
- आपको यह आवेदन फॉर्म प्रेगनेंसी की तारीख के 6 महीने पहले काम से कम भरना होगा, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा।
- इस प्रकार से आप मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही प्रस्तुति सहायता योजना का लाभ उठा सकते हैं और आवेदन फॉर्म भरकर समय पर जमा करवा सकते हैं।